ग्राम सेतु ब्यूरो.
राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से कई अभूतपूर्व निर्णय किये गए हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना भी किसानों को संकटपूर्ण समय में आर्थिक मदद देने की ऐसी ही एक योजना है। इस योजना के माध्यम से किसान का काम करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अंग-भंग होने की स्थिति में जैसे की रीड की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। कृषि विपणन विभाग निदेशक पुष्पा सत्यानी ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 11 हजार 777 किसानों को मंडी समितियों के जरिये 176 करोड़ 37 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया गया हैं। जिनमें से दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपये का, वर्ष 2019-20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 806 किसानो को 4227.10 लाख रुपये का, 2022-23 में 2 हजार 321 किसानों को 3468.80 लाख रुपये का एवं अप्रेल 2023 से मई माह तक 405 किसानों को 799.20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। सत्यानी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।