



ग्राम सेतु ब्यूरो.
हनुमानगढ़ टाउन में फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था एवं व्यापार मंडल शिक्षा समिति के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। संस्था की आमसभा में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन तथा वर्ष 2025-28 के लिए व्यापार मंडल शिक्षा समिति की प्रबंधक समितियों के चुनाव संवैधानिक नियमों के अनुसार कराए जाएंगे। संस्था की ओर से जारी पत्र के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंदर सिंह लेघा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा वतनदीप सिंह मान को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमसम्मत चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्था ने उनसे आग्रह किया है कि वे संगठन की आचार संहिता का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 15 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। 16 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे और उसी दिन शाम 5 से 6 बजे तक उनकी जांच की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 17 दिसंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी, जबकि उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन शाम 5.25 बजे प्रकाशित की जाएगी।

मतदान 22 दिसंबर यानी सोमवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। मतदान स्थल फूडग्रेन धर्मशाला (भटनेर पैलेस), हनुमानगढ़ टाउन निर्धारित किया गया है। मतगणना मतदान समाप्त होते ही शुरू कर दी जाएगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
चुनाव सूचना के अनुसार दोनों संस्थाओं के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदों पर चुनाव होंगे। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 5100 रुपये तथा अन्य पदों के लिए 3100 रुपये निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची में कुल 477 मतदाता शामिल हैं और सूची में दर्ज नामित व्यक्ति ही मतदान के अधिकारी होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मनजिंद्र सिंह लेघा ने बताया कि निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार का फर्म का पार्टनर या प्रोपराइटर होना अनिवार्य है तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नामांकन के साथ फर्म का जीएसटी लाइसेंस एवं कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जारी लाइसेंस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ आपत्ति होने की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णयों का अंतिम अधिकार निर्वाचन अधिकारी के पास रहेगा।


