हनुमानगढ शहरी सीमा का विस्तार, जानिए… कैसे ?

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ग्राम सेतु ब्यूरो.
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने हनुमानगढ़ नगर परिषद की सीमा विस्तार का ऐलान किया है। स्वायत शासन विभाग, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्राम पंचायतों को नगर परिषद की सीमा में शामिल किया गया है। नगर परिषद में जोड़े गए ग्राम पंचायतों में सतीपुरा ग्राम पंचायत के 45 एनजीसी, 50 एनजीसी रूरल, 51 एनजीसी रूरल, चक ज्वालासिंह वाला के 48, 50 व 51 एनजीसी रूरल, अमरपुरा थेहड़ी के 10, 13 व 15 एचएमएच रूरल, कोहला ग्राम पंचायत के 14, 16, 17 एचएमएच रूरल, श्रीनगर पंचायत के 12 एचएमएच, केएनजे पंचायत के 2,3 केएनजे, 2 एनकेजे 2, केएनजे-1केएनजे शामिल है। यह अधिसूचना 19 मार्च 2025 को उप शासन सचिव (प्रथम), इंद्रजीत सिंह द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित की गई है और तत्क्षण प्रभाव से लागू हो गई है।
कानूनी प्रक्रिया के तहत विस्तार
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ग्राम पंचायतों/राजस्व गांवों को नगर परिषद हनुमानगढ़ की सीमा में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही धारा-101(2)(घ) के प्रावधानों के अनुसार, इन क्षेत्रों में पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
नवीन सीमा विस्तार से क्या होगा प्रभाव?
नगर परिषद का दायरा बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। पंचायत स्तर पर चल रहे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इन क्षेत्रों में अब नगर परिषद द्वारा शहरी विकास योजनाएं लागू की जाएंगी।

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